जैसा कि संसद द्वारा पारित किया गया है, सरकार ने 10 सितंबर, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य मानव जीवन चक्र के दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। लोग सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करें। यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक कवरेज प्रदान करता है, इस प्रकार लगभग दो-तिहाई आबादी को कवर करता है। पात्र व्यक्ति रुपये की रियायती कीमतों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार होंगे। चावल/गेहूं/मोटे अनाज के लिए 3/2/1 प्रति किलोग्राम। मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार, जो सबसे गरीब हैं, को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता रहेगा।