बंद करे

धर्मस्व

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

     मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों जो 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति (महिलाओं के मामले में 2 वर्ष की छूट) जो आयकर दाता नहीं है, को प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से एक या दो युग्म स्थानों की यात्रा सुलभ कराने हेतु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना परिकल्पित की गयी है। मध्यप्रदेश शासन ने जून 2012 में इस योजना का शुभारंभ किया है| इस योजना में प्रदेश के वरिष्ठ नागरिको को देश के चिन्हित तीर्थ स्थल की नि:शुल्क यात्रा कराई जाती है| तीर्थ यात्रीयो को विशेष रेल से यात्रा, नाश्‍ता, भोजन एवं शुद्ध पेयजल, तीर्थ स्‍थान पर रुकने की व्यवस्था, जहाँ आवश्यक हो बस से यात्रा व अन्य सुविधाएँ धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन से अनुबंधित इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (IRCTC), जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, के द्वारा उपलब्ध करायी जाती है|

मुख्य मंत्री तीर्थ दर्शन योजना हेतु  तहसील/जनपद/नगरीय निकाय द्वारा आवेदन  पत्र दर्ज करने हेतु पोर्टल का लिंक

(यह वेबसाइट केवल स्वान नेटवर्क पर ओपन होगी)

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए पात्रता

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्‍यक है।
  • आयकर दाता न हो।
  • 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चूका हो।
  • महिलाओ के मामले में 2 वर्ष की छुट अर्थात 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो।
  • यदि पति–पत्नी साथ यात्रा करना चाहते है तो पति/पत्नी में से किसी एक को पत्रता होने पर जीवन साथी भी यात्रा पर जा सकता है, भले ही उसकी आयु 60 वर्ष से कम हो।
  • तीर्थ यात्रा हेतु समूह बनाकर आवेदन किया जा सकता है, समूह का मुखिया मुख्य आवेदक होगाı किन्तु ऐसा समूह 25 व्यक्तियों से अधिक का नही होगा।
  • यात्रा हेतु आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग जैसे टी.बी., कोंजेष्टिव कार्डियाक, शवास में अवरोध सम्बन्धी बीमारी, कोरोनरी अपर्याप्तता, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, मानसिक व्याधि, संक्रमण कुष्ठ रोग आदि से ग्रसित न हो। यात्रा करने हेतु आवेदक द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम होने और किसी संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होने का चिकित्‍सीय प्रमाण-पत्र आवेदन में दिया जाना अनिवार्य है।
  • 65 वर्ष से अधिक आयु के एकल तीर्थ यात्री को सहायक (केयर टेकर) ले जाने की पात्रता है।